Samachar Uttarakhand: 2 से ज्यादा बच्चों वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, कैबिनेट ने दी मंजूरी
समाचार Uttarakhand: पंचायत चुनाव नियमों में बड़ा बदलाव, कैबिनेट की मंजूरी
देहरादून। Samachar Uttarakhand में आज की सबसे बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2025 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के बाद अब 25 जुलाई 2019 से पहले जिन लोगों के दो से अधिक जीवित संतानें हैं, वे भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। यह निर्णय प्रदेश की पंचायत राजनीति में बड़ा बदलाव लाने वाला है।
Samachar Uttarakhand: कैबिनेट बैठक में क्या हुआ फैसला
बुधवार को देहरादून सचिवालय में हुई बैठक में CM धामी कैबिनेट ने कुल 26 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें सबसे प्रमुख प्रस्ताव पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2025 रहा। अब विधानसभा के मानसून सत्र में यह विधेयक पेश किया जाएगा। अध्यादेश के माध्यम से इस पर पहले ही कार्यवाही शुरू हो चुकी है, और अब इसे स्थायी रूप से लागू किया जाएगा।
पुराना नियम और नया बदलाव
Samachar Uttarakhand के मुताबिक, पुराने नियम के अनुसार, 25 जुलाई 2019 के बाद जिनकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, वे पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य थे। लेकिन नए संशोधन में बदलाव कर यह प्रावधान किया गया है कि 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके दो से ज्यादा संतानें हैं, वे भी अब चुनाव लड़ने के पात्र होंगे।
ओबीसी आरक्षण में भी बड़ा बदलाव
इस Samachar Uttarakhand रिपोर्ट के अनुसार, अब पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। इससे पंचायत स्तर पर ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और उन्हें राजनीतिक भागीदारी में अधिक अवसर मिलेंगे।
आगे की प्रक्रिया
विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में इस विधेयक को पेश कर पारित किया जाएगा। उसके बाद ये नए नियम स्थायी रूप से लागू होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम उत्तराखंड की पंचायत राजनीति में संतुलन और समान अवसर सुनिश्चित करेगा।
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