- शहरी विकास विभाग के पुनर्गठित ढांचा दिनांक 12.06.2015 द्वारा स्वीकृत पदों से इतर निकायों में किसी भी प्रकार की नियुक्ति न की जाय तथा यदि किसी निकाय में स्वीकृत पदों से इतर किसी पद पर शासन की अनुमति के बिना कोई नियुक्ति की गयी है, तो ऐसी अनियमित नियुक्ति को तत्काल समाप्त किया जाय।
- यदि किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर शासन स्तर से निर्गत शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करते हुए अपने स्तर से कार्मिकों की नियुक्ति की जाती है या अनियमित वेतन का भुगतान किया जाता है तो इसकी वसूली सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय के नियन्त्रक / सक्षम प्राधिकारी से की जायेगी।
- कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 27.04.2018 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों तथा शहरी विकास विभाग के पुनर्गठित ढांचा दिनांक 12.06.2015 द्वारा स्वीकृत पदों से इतर, निकायों में की गयी अनियमित नियुक्तियों अवैध समझी जायेंगी।
in उत्तराखंड
उत्तराखंड में आउटसोर्स की आड में बड़ा फर्जीवाड़ा, अनियमित नियुक्ति को तत्काल समाप्त के निर्देश

देहरादून: उत्तराखंड में आउटसोर्स की आड में बड़े फर्जीवाड़े को सचिव नगर विकास नितेश झा ने झटका दिया है। बताया जा रहा है कि सचिव नितेश ने नगर आयुक्तों और निदेशक नगर विकास को कड़े निर्देश देते हुए अनियमित नियुक्ति को तत्काल समाप्त करने को कहा है। साथ ही और भी बड़े निर्देश दिए है। और कार्यवाही की रिपोर्ट देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। आइए जानते है सचिव ने ऐसे क्या निर्देश दिए है।
मिली जानकारी के अनुसार सचिव नगर विकास नितेश झा ने जारी पत्र में कहा है कि नगर आयुक्तों और निदेशक नगर विकास को कहा है कि दिनांक 21 नवम्बर 2024 विषय-शहरी विकास विभाग के पुनर्गठित ढांचा दिनांक 12.06.2015 द्वारा स्वीकृति पदों से इतर स्थानीय निकायों में कार्यरत दैनिक वेतन/संविदा/आउटसोर्स कार्मिकों की सेवाओं के सम्बन्ध में दिनांक 29 अगस्त, 2023 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा दैनिक वेतन/संविदा एवं आउटसोर्स पर कार्यरत कार्मिकों के सम्बन्ध में कतिपय दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे।
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