भारत नंदा गौरा योजना उत्तराखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण और जरुरी पहल है, जो राज्य की गरीब और वंचित परिवारों की बेटियों को सशक्त बनाती है। वहीँ उनके भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में सरकार का एक बड़ा कदम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, और उनके समग्र विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना न केवल आर्थिक मदद करती है, बल्कि समाज में बालिकाओं की स्थिति को भी सुदृढ़ बनाती है।
क्या है नंदा गौरा योजना का उद्देश्य
- शिक्षा को बढ़ावा देना
- बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना और उन्हें स्कूल छोड़ने से रोकना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना लड़कियों के लिए शिक्षा को सुलभ और संभव बनाती है।
- आर्थिक सहायता प्रदान करना
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं को शिक्षा और शादी के लिए नंदा गौरा योजना के माध्यम से वित्तीय मदद प्रदान की जाती है।
- समाज में बालिकाओं की स्थिति सुदृढ़ करना
- यह योजना लड़कियों की सामाजिक स्थिति को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करती है।
योजना के तहत दी जाने वाली सहायता
- जन्म के समय प्रोत्साहन राशि
- बालिका के जन्म के समय परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे नवजात बालिका के लिए आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की जा सके।
- शैक्षणिक सहायता
- बालिका की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 6वीं, 9वीं और 12वीं में प्रवेश के समय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- शादी के लिए वित्तीय सहायता
- योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों की शादी के लिए एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।
नंदा गौरा योजना के लाभार्थी
- उत्तराखंड के स्थायी निवासी
- यह योजना केवल उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए उपलब्ध है।
- बीपीएल परिवार की बालिकाएं
- आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की बेटियां इसका लाभ उठा सकती हैं।
- सामान्य वर्ग की पात्र बालिकाएं
- सामान्य वर्ग की ऐसी बालिकाएं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम हो, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
पात्रता मापदंड
- आवेदक का उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- परिवार की वार्षिक आय ₹72,000 या उससे कम होनी चाहिए।
- योजना के तहत विवाह सहायता के लिए बालिका की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- बालिका किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या कॉलेज में नामांकित होनी चाहिए।
योजना के तहत दी जाने वाली राशि
श्रेणी राशि (₹) बालिका के जन्म पर 5,000 कक्षा 6वीं में प्रवेश पर 5,000 कक्षा 9वीं में प्रवेश पर 5,000 कक्षा 12वीं में प्रवेश पर 10,000 विवाह के लिए सहायता 50,000 आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन
- उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- नंदा गौरा योजना के पंजीकरण के लिए फॉर्म भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- ऑफलाइन आवेदन
- संबंधित ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या जिला महिला कल्याण विभाग से फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें और सभी दस्तावेजों के साथ जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र।
- परिवार की आय प्रमाण पत्र।
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
- विद्यालय/कॉलेज का प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता विवरण।
नंदा गौरा योजना के लाभ
- शिक्षा के लिए प्रोत्साहन
- इस योजना ने बालिकाओं की शिक्षा में सुधार और उनकी स्कूल छोड़ने की दर को कम किया है।
- आर्थिक सुरक्षा
- गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया गया है।
- समाज में बदलाव
- यह योजना समाज में बेटियों की स्थिति को सुधारने और उन्हें समान अधिकार दिलाने में सहायक है।
नंदा गौरा योजना उत्तराखंड सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है जो बालिकाओं को उनके अधिकार दिलाने, उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाने का काम कर रही है। इस योजना का उद्देश्य न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना है, बल्कि समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देना है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- नंदा गौरा योजना के तहत अधिकतम सहायता राशि कितनी है?
- योजना के तहत शादी और शिक्षा सहित ₹50,000 तक की सहायता प्रदान की जाती है।
- क्या यह योजना केवल गरीब परिवारों के लिए है?
- हां, यह योजना मुख्य रूप से बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए है।
- योजना के लिए आवेदन कहां करें?
- आवेदन उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित ब्लॉक कार्यालय में किया जा सकता है।
- क्या योजना का लाभ केवल शादी के लिए ही है?
- नहीं, यह योजना बालिका के जन्म, शिक्षा और शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- क्या यह योजना सभी वर्गों के लिए है?
- हां, सामान्य वर्ग की पात्र बालिकाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, यदि उनकी आय सीमा के अंदर हो।
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