नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में एनएच में मजार ध्वस्तीकरण के मामले में दायर अपील की याचिकाकर्ता को शपथपत्र दायर करने की निर्देश देते हुए अब मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई की तिथि निर्धारित की गयी है |
मुख्य न्यायधीश नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंड पीठ के समक्ष सुनवाई हुई | वक्फ आला ताला ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी | उसने कहा की उद्यम सिंह नगर में रुद्रपुर में इंदिरा चौक के पास बनी शाह मिया और सज्जाद मिया की मजार को प्रशाशन ने हटाया था क्यूंकि यंहा पर 8 लेन हाईवे परियोजना बनने को इसकी वजह बताया था |
[ NHAI ] ने पहले ही इससे सम्बंधित नोटिस जारी किया था मजार को हटाने के लिए बुलडोजर लगाए गए और वंहा पर प्लेन मैदान बन गया अब अल्ल्हा ताला ने याचिका दायर की है की या तोह मजार को विस्थापित किया जाये या फिर उसी स्थान पर मजार को दोबारा बनाया जाये |
अब इस पर जिल्ला अधिकारी ने नयायलय को बताया कि दरगाह का नाम हजरत मासूम शाह दरगाह था ये भूमि वक्फ कि नहीं है और 10 फरवरी को NH ने नोटिस जारी किया था दोबारा नोटिस देकर ये कार्यवाही कि गयी ये 1960 से सड़क कि दरगाह के रूप में दर्ज है | इसका मुआवजा नियमानुसार दे दिया गया है
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