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कांवड़ यात्रा-धामी सरकार का फरमान, यात्रा मार्ग की खाद्य दुकानों पर प्रदर्शित करना होगा ID नाम और लाइसेंस –

उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं | बिना नाम व लाइसेंस वाली दुकानें बंद की जाएं, निर्देशों का पालन न करने पर 2 लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा |

 

प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध व सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए, तथा यात्रा मार्गों में खाद्य दुकानों पर अनिवार्य रूप से दुकानदार का नाम, लाइसेंस व पहचान पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा |

 

सरकार के निर्देशों का पालन न करने पर 2 लाख तक जुर्माना लगा दिया जाएगा, स्वास्थ्य सचिव व आयुक्त एफडीए डॉ. आर. राजेश कुमार ने कांवड़ यात्रा के लिए देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी व उत्तरकाशी जिलों में खाद्य पदार्थों में मिलावट खोरी रोकने के लिए अभियान चलाने के साथ साथ खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं |

 

यात्रा मार्गों पर हर खाद्य कारोबारी को अपने लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र को दुकान में प्रदर्शित करना होगा तथा छोटे व्यापारियों व ठेले वालों को भी फोटो पहचान पत्र व पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य है, पालन न करने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर 2 लाख तक का जुर्माना लगा दिया जायेगा |

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Written by Prachi Saklani

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