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टिहरी के 98 गांवों में भवन निर्माण के नए नियम, नक्शा पास कराना होगा; जानें किन गांवों पर लागू होगा आदेश

टिहरी: 98 गांवों में भवन निर्माण को लेकर बड़ी सूचना, पर्यटन प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृति जरूरी

टिहरी गढ़वाल। टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण ने अधिसूचित पर्यटन क्षेत्र में आने वाले गांवों में भवन निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। प्राधिकरण की ओर से जारी 21 अगस्त 2026 की सूचना के मुताबिक, टिहरी और उत्तरकाशी जनपद के कुल 98 गांव टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण के दायरे में शामिल हैं।

सरकार की 27 नवंबर 2013 की अधिसूचना संख्या 1522/V(1)/2013-01(04)/2013 के माध्यम से इन गांवों को विशेष क्षेत्र में शामिल किया गया था। अब प्राधिकरण ने इन गांवों में आवासीय और गैर-आवासीय भवनों के मानचित्र स्वीकृति को लेकर लोगों को सूचित किया है।

किन तहसीलों के गांव शामिल हैं?

प्राधिकरण की सूचना के अनुसार कुल 98 गांवों का तहसीलवार विवरण इस प्रकार है—

  • टिहरी एवं कंडीसौड़ तहसील: 28 गांव
  • प्रतापनगर तहसील: 20 गांव
  • जाखणीधार तहसील: 17 गांव
  • घनसाली तहसील: 12 गांव
  • चिन्यालीसौड़ तहसील, उत्तरकाशी: 21 गांव

इन सभी को मिलाकर कुल 98 गांव टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं।

मकान या अन्य भवन बनाने वालों के लिए क्या बदलेगा?

सूचना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इन गांवों में आने वाले आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों के मानचित्र स्वीकृति की कार्रवाई टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण के माध्यम से की जाएगी।

इसका मतलब है कि अधिसूचित गांवों में यदि कोई व्यक्ति नया मकान, दुकान, होटल, होमस्टे, रिसॉर्ट या अन्य भवन बनाना चाहता है, तो उसे संबंधित भवन निर्माण नियमों के अनुसार मानचित्र स्वीकृति और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार्रवाई आवास विभाग द्वारा प्रख्यापित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011 (संशोधन 2015) के अनुसार की जाएगी।

जमीन मालिकों के लिए जरूरी बात

इस सूचना को जमीन के मालिकाना हक से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। नोटिस का मुख्य विषय भवन निर्माण और भवन के मानचित्र की स्वीकृति है। यानी किसी गांव के इस विशेष क्षेत्र में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि लोगों की निजी जमीन का स्वामित्व खत्म हो गया है। हालांकि, उस जमीन पर भवन निर्माण करते समय संबंधित प्राधिकरण के नियमों और अनुमति प्रक्रिया का पालन करना जरूरी हो सकता है।

निर्माण शुरू करने से पहले करें जानकारी

अगर आपकी जमीन इन 98 गांवों में आती है और आप उस पर निर्माण करने की योजना बना रहे हैं, तो निर्माण शुरू करने से पहले यह जानकारी लेना जरूरी होगा कि—

  1. जमीन अधिसूचित क्षेत्र में आती है या नहीं।
  2. प्रस्तावित भवन का नक्शा किस प्राधिकरण से स्वीकृत होगा।
  3. जमीन के उपयोग के अनुसार कौन से निर्माण की अनुमति है।
  4. भवन की ऊंचाई, सड़क से दूरी और अन्य निर्माण मानकों पर क्या नियम लागू हैं।
  5. पुराने भवन में विस्तार या बदलाव के लिए भी अनुमति आवश्यक है या नहीं।

प्राधिकरण ने जारी किए संपर्क नंबर

अधिक जानकारी के लिए नोटिस में 9758435842, 8755053429 और 7834811122 मोबाइल नंबर दिए गए हैं। लोग इन नंबरों पर संपर्क कर संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

निष्कर्ष: टिहरी और उत्तरकाशी के 98 गांवों में भवन निर्माण को लेकर टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण की यह सूचना जमीन मालिकों, स्थानीय निवासियों, होटल-होमस्टे संचालकों और निर्माण की योजना बना रहे लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर नया निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृति और लागू भवन नियमों की जानकारी लेना जरूरी होगा।

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Written by Neeraj Gusain

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